Railway New Schemes: भारतीय रेलवे देश की एक महत्वपूर्ण परिवहन प्रणाली है जो यात्रियों के साथ-साथ व्यापार जगत में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है भारतीय रेलवे व्यापार एवं परिवहन की एक आधारभूत इकाई है मानो तो व्यापार एवं परिवहन जगत की एक रीड की हड्डी है।
भारतीय रेलवे यात्रियों की सुख सुविधा के प्रदान करने हेतु हर समय प्रयासरत रहता है और ट्रेनों में टॉयलेट की भी एक आवश्यकता मूलभूत इकाई है यदि आप नियमित रूप से ट्रेनों में सफर करते हैं तो आप कुछ नियमों की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए तो आज हम आपको इस नियम के बारे में बताने जा रहे हैं।
भारतीय रेलवे में आपको ट्रेन के टॉयलेट से जुड़े कुछ ऐसे नियम के बारे में पता होना चाहिए जिसके तहत अगर आप पानी की सुविधा न होने की स्थिति में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ट्रेन के टॉयलेट में पानी नहीं मिले तो आप शिकायत करने पर आपको ₹25000 तक मिल सकते हैं।
Railway New Schemes ट्रेन के टॉयलेट में पानी ने होने पर करें शिकायत
अगर आप दैनिक रूप से रेलवे में सफर करते हैं और यदि आप ट्रेन का टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है क्यों की उसमें अगर पानी नहीं होने की स्थिति में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
रेलवे की भी कुछ नियम और कानून कायदे होते हैं लेकिन अगर रेलवे की वजह से किसी भी यात्री को असुविधा होती है तो उसके लिए रेलवे जिम्मेदार होता है और आप पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं इसके विपरीत आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
रेलवे में आप शिकायत जब करवा सकते हैं तब रेलवे के टॉयलेट में पानी नहीं है और अपने शिकायत दर्ज करवाया है तो आपको मुआवजा भी मिल सकता है पिछले वर्ष विश्व कपटनम जिले के मजिस्ट्रेट कंज्यूमर रिऐड्रेसल कमीशन ने दक्षिण मध्य रेलवे से जुड़े एक मामले पर फैसला सुनाया था।
उसे मामले में दक्षिण मध्य रेलवे को एक यात्री को ₹25000 मुआवजा देने का आदेश जारी कर दिया क्योंकि उसके शिकार दर्ज करवाने के बाद मजिस्ट्रेट कंज्यूमर रिऐड्रेसल कमीशन तुरंत फैसला सुनाते हुए रेलवे के खिलाफ ही ₹25000 यात्री को मुआवजा देने को लेकर आदेश कर दिया।
उसे यात्री ने तिरुमला एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्रा की शुरुआत की और यात्रा के दौरान जब उसे ट्रेन के टॉयलेट का इस्तेमाल किया तो उसमें पानी की सुविधा नहीं मिली ऐसी भी सही से काम नहीं कर रहा था इस स्थिति से उसे काफी सुविधा हुई और उसने कंज्यूमर कोर्ट में रेलवे के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा दी।
परिणाम स्वरुप शिकायत ले ली गई और शिकायत पर कार्रवाई दी हुई विश्व कपटनम जिले के कमीशन ने दक्षिण मध्य रेलवे के ऊपर मुआवजा देने का फैसला सुनाया यह भी कहा कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा और उनके सुख सुविधाओं के साथ खिलवाड़ किया है उन्हें मुआवजा देना होगा।
क्या यात्री कंज्यूमर कोर्ट में रेलवे के खिलाफ कर सकते हैं शिकायत?
Railway New Schemes जी बिल्कुल यदि आप भारतीय रेलवे की किसी भी कोच में यात्रा कर रहे हो और आपको रेलवे द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में कमी अथवा लापरवाही दिखाई देती है तो आप तुरंत कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनके नियमों के बारे में विशेष पता होना चाहिए।
यदि रेलवे की किसी भी सुविधा से आपको वंचित रखा जाता है जैसे टॉयलेट में पानी न होना अथवा एसी कोच में सही से ऐसी काम नहीं करना या किसी भी प्रकार से आपके साथ दुराचार होता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में रेलवे के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं यह आपको रेलवे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए स्वतंत्रता दी गई है।
और शिकायत सही पाई जाने की स्थिति में आपको रेलवे की ओर से ₹25000 तक का मुआवजा भी दिया जा सकता है इसलिए आप रेलवे में जब भी यात्रा करें उनके नियम कानून को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें और अगर कहीं पर आपके साथ रेलवे की ओर से लापरवाही या कमी बरती जा रही है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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