REET 2025 Big Update: रीट परीक्षा के चयन सूची में संशोधन करने के दिशा निर्देशों जारी यहां देखें

By Purnea Mahila College

Published On:

Follow Us

REET 2025 Big Update: राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान में रीट परीक्षा में छूट कल प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित बड़ा निर्णय लिया गया है कोर्ट द्वारा कहा गया की रीट परीक्षा में छूट वाले मानकों के आधार पर पात्रता पाने वाले अभ्यर्थी भी यदि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें भी सामान्य श्रेणी में नियुक्ति का हकदार माना जाएगा इस निर्णय के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि अब से तो वर्ग के वे अभ्यर्थी जिन्होंने रीट पात्रता परीक्षा में छूट का लाभ उठाया है एवं सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें सामान्य वर्ग में नियुक्ति दी जाएगी एवं न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पूर्व में जारी चयन सूची में संशोधन करें।

इसके अलावा उन्हें माइग्रेशन का लाभ देने से इनकार किया जा सकता है एवं मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश मुननरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने दीपा कंवर व अन्य की विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया है एवं कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सामान्य श्रेणी की चयन सूची में संशोधन किया जाए एवं अपील कर्ताओं को रिक्त पदों पर इस तिथि से नियुक्त माना जाएगा जिस दिन समान स्थिति वाले सामान्य वर्ग की अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था।

REET 2025 Big Update

रीट भर्ती प्रक्रिया में विवाद लंबे समय से चला आ रहा है इसके नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा न्यूनतम योग्यता अंकों या आवेदन शुल्क में छूट दी जाती हैं एवं आमतौर पर यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे मेरीटोरियस आरक्षित माना जाएगा एवं उन्हें सामान्य वर्ग की सीट दी जाएगी एवं कुछ मामलों में विशेष रूप से पात्रता के लिए न्यूनतम अंकों में छूट दी गई थी एवं राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं उठाया है उन्हें केवल उनके अपने आरक्षित वर्ग में ही नियुक्ति दी जाएगी एवं उन्हें भरने ही सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए हुए हो।

REET 2025 Big Update

REET 2025 Big Update वेतन कैसे मिलेगा

जो उम्मीदवार रीट में छूट से पास हुए अभ्यर्थी की सामान्य वर्ग की नियुक्ति के लिए हकदार हैं उन्हें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्ति की तिथि के आधार पर नियुक्ति किया जाएगा एवं वास्तविक वेतन इस आदेश की तिथि से ही पाने के पात्र होंगे अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता लोकेश माथुर द्वारा बताया गया कि सभी याचिकाएं टीएसपी वर्ग से हैं एवं उन्हें रीट परीक्षा में छूट के तहत 55% अंक से पात्रता प्राप्त की थी लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की आरक्षण या कट में छूट का लाभ नहीं लिया है इसके बावजूद उन्हें सामान्य श्रेणी में माइग्रेशन का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

यदि छूट से पात्रता और भर्ती में चयन दो अलग-अलग बातों में कोर्ट ने माना की पात्रता परीक्षा में छूट लेकर पास होने वाला और भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग से चयनित होना दो अलग विषय है जबकि अभ्यर्थी ने भर्ती प्रक्रिया में कोई छूट नहीं ली है और उनके अंक सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक है तो उसे सामान्य श्रेणी में नियुक्त किया जाएगा।

x

https://purneamahilacollege.in/

Purnea Mahila College

Purneamahilacollege.in वेबसाइट का संबंध Purneamahilacollege से नहीं है, ये एक प्राइवेट न्यूज़ वेबसाइट है,जो Latest News Govt Schemes,Jobs,Admit Card ,Results,News ,Business Idea , संबंधित जानकारी प्रकाशित करता है, दी गई जानकारी संबंधित विभागों से मिलान के बाद ही आप तक पहुंचाई जाती है फिर भी आप खबर की सत्यता का प्रमाण हेतु संबंधित विभाग से खबरों का मिलान जरूर करें

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment