Karsak Pension Scheme: कृषक सम्मान पेंशन योजना किसानों को मिलेंगे 1150 रुपए प्रतिमाह

By Purnea Mahila College

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Karsak Pension Scheme: राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण हेतु समय-समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है जिसके तहत वर्तमान में कृषक सम्मान पेंशन योजना राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से उन किसानों को फायदा होगा जो वृद्धावस्था में आजीविका चलाने के लिए खुद पर निर्भर रहेंगे यानी जो किसान अपना जीवन खेती करके चला रहा था अब वह वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है तो उनके सम्मान के लिए सरकार द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया है।

कृषक सम्मान पेंशन योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों के सम्मान पेंशन नियम लागू किए गए हैं जिसमें किसानों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करके पात्र लाभार्थियों को 1150 रुपए प्रतिमाह की पेंशन राशि किसान लाभार्थी के खाते में सीधी स्थानांतरित की जाती है। जिससे उन्हें एक नियमित आय का स्रोत प्राप्त हो सके एवं वह अपनी दैनिक जरूरत को आसानी से पूरा कर पाएंगे।

Karsak Pension Scheme मुख्य उद्देश्य

कृषक सम्मान पेंशन योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लघु एवं सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सहायता प्रदान करना है, यानी जो किसान खेती पर निर्भर रहकर वृद्धावस्था में शारीरिक रूप से कमजोर होने पर वह कार्य करने में असमर्थ होते हैं इसलिए इस योजना के तहत उसे आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाया जाना है ताकि वृद्धावस्था में किसानों को समाज में सम्मानजनक स्थान मिले एवं उन्हें बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम और वृद्ध किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए यह योजना काफी महत्वपूर्ण साबित होगी।

Karsak Pension Scheme

पात्रता एवं मापदंड

Karsak Pension Scheme का लाभ प्राप्त करने के लिए राजस्थान का स्थाई निवासी या वर्तमान में राज्य में निवास कर रहे महिला किसान आवेदन की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक और पुरुष किस आवेदन की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए एवं इस योजना का लाभ मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को दिया जा रहा है यानी लघु कृषक किसानों के लिए भूमि सीमा भी निर्धारित की गई है जो सिंचित भूमि 1.50 हेक्टेयर या एक हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि किसान को पेंशन मिल रही है एवं उसकी मासिक पेंशन राशि 10,000 या उससे अधिक है तो उसे इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

Karsak Pension Scheme आवेदन कैसे करें?

कृषक सम्मान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन राजस्थान सरकार के ई-मित्र पोर्टल पर जाकर ई-मित्र कियोस्क पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा यह आवेदन फार्म आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेजों की स्कैन की हुई पत्तियों को अपलोड करनी होगी।

इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए किसान अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा उसके बाद आवेदन में मांगी गई जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां अटैच करके संबंधित कार्यालय में जमा करवा देना है।

आवेदन करते समय किसान को पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड पैन कार्ड, आयु सीमा प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता विवरण की आवश्यकता होगी।

सभी दस्तावेजों में उपलब्ध संपूर्ण जानकारी पठनीय एवं स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए।

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